RBI का बड़ा फैसला! अब इन कटे-फटे नोटों को नहीं बदलेगा बैंक RBI Rules For Damaged Note

RBI Rules For Damaged Note : अक्सर ऐसा होता है कि हमारी जेब से कोई कटा-फटा या जला हुआ नोट निकल आता है और हम परेशान हो जाते हैं। कई बार तो एटीएम से भी ऐसे नोट निकल जाते हैं, जिन्हें दुकानदार लेने से मना कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बैंक ऐसे नोटों को बदलेगा?

RBI के नियमों के मुताबिक, कुछ खास तरह के कटे-फटे नोट बैंक बदल सकते हैं, जबकि कुछ नोटों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि बैंक कौन-कौन से नोट एक्सचेंज करता है और किन्हें नहीं।

बैंक इन नोटों को नहीं बदलता

1. जानबूझकर काटे या फाड़े गए नोट

अगर कोई नोट जानबूझकर काटा या फाड़ा गया है और बैंक को यह पता चल जाता है, तो वह ऐसे नोटों को स्वीकार करने से मना कर सकता है।

Also Read:
Property Rights सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी का मालिकाना हक Property Rights

2. जले या झुलसे हुए नोट

अगर कोई नोट ज्यादा जल गया है, झुलस गया है या चिपक गया है, तो बैंक उसे लेने से मना कर सकता है। ऐसे नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में जमा करना होता है, जहां कुछ वैल्यू मिलने की संभावना होती है।

3. PAY/PAID स्टैम्प वाले नोट

अगर किसी नोट पर “PAY” या “PAID” की स्टैम्प लगी हुई है, तो उसे बैंक एक्सचेंज नहीं करेगा।

4. राजनीतिक नारे लिखे हुए नोट

अगर किसी नोट पर कोई राजनीतिक नारा या संदेश लिखा गया है, तो वह भी वैध नहीं माना जाएगा और बैंक उसे बदलने से इनकार कर देगा।

Also Read:
Ladli Behna Yojana 22th Installment लाड़ली बहना योजना की 22वी क़िस्त तिथि जारी Ladli Behna Yojana 22th Installment

5. पूरी तरह से नष्ट हो चुके नोट

अगर नोट का आधे से ज्यादा हिस्सा गायब है या उसकी पहचान मुश्किल है, तो बैंक उसे एक्सचेंज नहीं करेगा।

बैंक इन नोटों को आसानी से बदलता है

  • अगर नोट थोड़ा कटा-फटा या गंदा है लेकिन पहचानने योग्य है, तो बैंक उसे बदल देगा
  • अगर नोट पर तेल या रंग के दाग लगे हैं, लेकिन नंबर पैनल ठीक है, तो भी बैंक उसे एक्सचेंज कर देगा
  • अगर नोट के कुछ हिस्से गायब हैं, तो पहले उसकी जांच की जाएगी और फिर बैंक उसे बदलेगा
  • बेहद खराब स्थिति वाले नोटों को RBI की कुछ शाखाओं में एक्सचेंज किया जा सकता है।

एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं

RBI के नियमों के अनुसार, आप एक बार में अधिकतम 20 कटे-फटे नोट जमा कर सकते हैं, जिनकी कुल वैल्यू 5000 रुपये तक होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा नोट बदलवाने हैं, तो बैंक मैनेजर से अनुमति लेनी होगी।

कटे-फटे नोट बदलने का प्रोसेस

अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं, तो आप इन्हें किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। इसके अलावा, RBI के इश्यू ऑफिस या करेंसी चेस्ट ब्रांच में भी ऐसे नोट बदले जाते हैं।

Also Read:
Government Employee Holidays सरकारी कर्मचारियों की चांदी! मार्च में 14 दिन की छुट्टियां, जानिए पूरी लिस्ट Government Employee Holidays
  • नोट की वैल्यू 10 रुपये से ज्यादा होनी चाहिए।
  • अगर नोटों की संख्या 20 से ज्यादा या अमाउंट 5000 रुपये से ऊपर है, तो बैंक में लिखित आवेदन देना होगा।

अगर ATM से कटा-फटा नोट निकल जाए तो क्या करें

अगर किसी एटीएम से कटा-फटा नोट निकलता है, तो आपको उसी बैंक में जाना होगा, जहां से पैसे निकाले गए थे।

आपको बैंक में एक लिखित एप्लिकेशन देनी होगी, जिसमें निम्न जानकारी शामिल होनी चाहिए:

  1. नोट निकालने की तारीख, दिन और समय
  2. ATM की लोकेशन और पता
  3. ATM स्लिप की कॉपी (अगर नहीं है, तो SMS की कॉपी)

इसके बाद, बैंक पुराने नोट को बदलकर नया नोट दे देगा।

Also Read:
Cheque Bounce Case चेक बाउंस किया तो जेल के लिए हो जाएं तैयार! हाईकोर्ट का बड़ा फैसला Cheque Bounce Case

अगर बैंक नोट बदलने से मना कर दे तो क्या करें

  • सबसे पहले बैंक ब्रांच मैनेजर से शिकायत करें
  • अगर कोई हल न निकले, तो बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करें
  • फिर भी समाधान न मिले, तो RBI के कस्टमर केयर नंबर 14440 पर मिस्ड कॉल दें
  • RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कटे-फटे या गंदे नोटों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नोट सही स्थिति में है और RBI के नियमों के अनुसार एक्सचेंज करने योग्य है, तो बैंक उसे बदल देगा। बस, जरूरी बातों का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर सही प्रक्रिया अपनाएं।

Leave a Comment